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पुलिस ने पकड़ी वर्जित कफ सिरप की बड़ी खेप

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इटावा पुलिस ने वर्जित कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ने का दावा करते हुए तीन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक आयशर कंटेनर और कार से करीब 40 हजार कफ सिरप की बोतलें तथा 4 लाख 35 हजार रुपये नकद बरामद किए जाने की बातकही गई है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि, ट्रक चालक और औषधि विभाग की ओर से पुलिस के दावे से अलग जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस भरथना चौराहे पर वाहनों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गौरापुरा इलाके में एक कंटेनर खड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में वर्जित कफ सिरप लोड है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कंटेनर के पास खड़ी बिहार नंबर की ग्रैंड विटारा कार से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कंटेनर में रखे कफ सिरप को अपना बताते हुए कहा कि इसे बिहार ले जाया जाना था। उनका कहना था कि बिहार में यह सिरप प्रतिबंधित है, इसलिए चालक कंटेनर को इटावा में खड़ा कर गया। क्षेत्राधिकारी नगर की मौजूदगी में कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें 40 हजार कफ सिरप की बोतलें बरामद होने का दावा किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से 4 लाख 35 हजार रुपये नकद मिलने की बात कही गई। पुलिस ने कंटेनर और कार को सीज करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में ट्रक चालक संदीप ने पुलिस के दावे से अलग बयान दिया है। चालक के अनुसार रास्ते में कई स्थानों पर ट्रक रोके जाने के बाद उसे शक हुआ। आजमगढ़ पहुंचने पर उसने कागजों में दर्ज सिरप के नाम को इंटरनेट पर खोजा, जिससे जानकारी मिली कि यह सिरप बिहार में सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है। इसके बाद उसने अपने मालिक को सूचना दी और ट्रक लेकर खुद इटावा पहुंचा। चालक का दावा है कि उसने स्वयं पुलिस और ड्रग विभाग को सूचना दी थी। इसी दौरान तीन लोग उसे दोबारा ट्रक लेकर जाने का प्रलोभन दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। उधर, ड्रग इंस्पेक्टर निलेश शर्मा ने बताया कि सूचना पर औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सिरप के सैंपल लिए गए। जांच में यह विस्कॉफ कफ सिरप पाया गया है। उन्होंने बताया कि कागजात, बिल्टी और ई-वे बिल फिलहाल सही हैं। यह सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन बिहार में इसकी मात्रा को लेकर नियम निर्धारित हैं। सभी सिरप जनवरी बैच के हैं। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

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